
बैंक में सोना-चांदी और अन्य जरुरी दस्तावेज लॉकर सुरक्षित करने के लिए रखे जाते हैं। यह एक अच्छा विकल्प है जो बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है इसके लिए आपको सलाना किराया देना होता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बैंक में कैश भी रख सकते हैं ताकि वे सेफ रहें तो इसका जवाब भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है। आइए इस जानकारी को लेख में विस्तार से जानते हैं।
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लॉकर में सामान रखने के लिए RBI के सख्त नियम क्या है?
आरबीआई के नियमों के मुताबिक आप बैंक के लॉकर में कुछ सामान नहीं रख सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं मिलेगी। अगर आप इस नियम को तोड़कर कैश बैंक के लॉकर में रखते हैं और आपको नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि आप होंगे। क्योंकि यह काम नियमों के खिलाफ है।
एक मामला इससे ही जुड़ा है। हाल ही में ऐसा मामला सामने आया है। जिसमें एक व्यक्ति ने बैंक के नियम के विरुद्ध लॉकर में 5 लाख कैश रखा था जो कि दीमकों ने साफ कर दिया। इसके लिए उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा।
इसके अतिरिक्त आप लॉकर में हथियार, नशीले पदार्थ, जहर विस्फोटक अथवा जल्दी ख़राब होने वाली चीजें नहीं रख सकते हैं यह गैरकानूनी माना जाता है।
लॉकर में रख सकते हैं?
लॉकर में हम जरुरी सामान जैसे सोने-चांदी के गहने, प्रॉपर्टी डाक्यूमेंट्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी, किसान विकास पत्र जैसे आवश्यक सामान और दस्तावेज सुरक्षा के लिए रख सकते हैं।
नुकसान होने पर कितना मिलेगा मुआवजा?
अगर किसी धोखाधड़ी की वजह से बैंक के लॉकर का सामान चोरी अथवा ख़राब हो जाता है तो आरबी के नियम के आधार पर आपको बैंक से मुआवजा मिलता है। यह जो मुआवजा होगा वह आपके लॉकर के सामान किराये से 100 गुना तक मिल सकता है। उदाहरण के लिए समझिए यदि आप साल में लॉकर का किराया 2000 रूपए देते हैं तो आपको मुआवजा 2 लाख तक मिल सकता है। आपको इसके लिए आरबीआई के नियमों का पालन करना होगा।