
Shop in Home Rules: अगर आप आजकल घर बनाने की योजना कर रहें हैं तो पहले यह खबर पढ़ लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मकान के निर्माण से सम्बंधित कुछ नियमों में परिवर्तन किया है। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के नए नियम के तहत सड़क के किनारे बन रहे घरों में कुछ ही हिस्से पर दुकान बना सकते हैं। यानी की रिहायशी जमीन पर आप थोड़ी जगह पर दुकान अथवा ऑफिस बना सकते हैं। आइए इस जानकारी को विस्तार से जानते हैं।
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बिजनेस के लिए कितना हिस्सा रखना होगा?
नए नियमों के अनुसार ही आपको मंजूरी मिलेगी कि आप घर पर कितने हिस्से पर दुकान अथवा ऑफिस खोलना चाहते हैं। अगर आप छोटे शहर में हैं और आपका घर 18 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे है तो आप घर के अधिकतम 49% हिस्से पर दुकान का उपयोग कर पाएंगे। बाकी 51% हिस्सा घर में रहने के लिए होगा। अगर घर बड़े शहर में है जहां 24 मीटर चौड़ी सड़क है तो आप इस नियम का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम के तहत ही आप दुकान और ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि आप दुकान और ऑफिस दोनों ही खोलना चाह रहें हैं तो ऐसे में आप 34 प्रतिशत हिस्सा घर के लिए रख सकते हैं। बाकी 33-33% दुकान और ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन आवश्यक बातों का रखें ध्यान
- नए नियम के मुताबिक यदि आप अपने घर के प्लॉट का कुछ हिस्से में दुकान खोलना चाहते हैं तो आपकी घर के सामने वाली सड़क चौड़ी होनी जरुरी है।
- छोटे शहरों में सड़क करीबन 18 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और बड़े शहरों में 24 मीटर चौड़ी।
- प्लॉट आपका कितना भी बड़ा हो उसके लिए कोई नियम नहीं है।
- घर की ऊंचाई आप कितनी भी रख सकते हैं लेकिन आपको क्षेत्र के बिल्डिंग नियमों को फॉलो करना है।
- अगर बिजनेस कर रहें हैं तो इसके लिए आवश्यक पार्किंग भी रखें।