
Income Tax Alert: इनकम टैक्स से सम्बंधित कामों को सुरक्षित बनाने और धोखधड़ी के मामलों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कड़े नियम बनाए जा रहें हैं। हाल ही में सरकार ने कुछ आवश्यक बदलाव किए हैं जिसके तहत अब आप वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बिना किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। जानकारी के लिए बता दें यदि आप इनकम टैक्स की e-filing पोर्टल पर अपनी कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं जैसे कि मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी तो आपको इसके लिए पहले आधार ओटीपी सत्यापित करना है।
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1 जुलाई से नियम होगा लागू
आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया बहुत खास है। यह इसलिए शुरू किया गया है ताकि आपकी जानकारी को केवल आप ही बदल पाएंगे कोई अन्य व्यक्ति नहीं। इससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है। बता दें सरकार इस बड़े नियम को 1 जुलाई से सभी पैन कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए लागू कर रही है। अब अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहें हैं तो उसमें आपको आधार नंबर देना होगा और उसे ओटीपी से सत्यापित करना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के नए नियम के तहत आप बिना आधार और OTP वेरिफिकेशन के पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे।
बदलाव करने की वजह
इनकम टैक्स विभाग का उद्देश्य है कि वह फर्जीवाड़ा मामलों को रोक सके। सरकार नियमों में बदलाव इसलिए कर रही है ताकि टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए, सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल और सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त डुप्लीकेट पैन कार्ड भी बैन होंगे। इसके साथ ही कोई व्यक्ति टैक्सपीयर्स की प्रोफाइल पर बिना परमिशन के कोई जानकारी चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं।
PAN पहले से बना लेकिन लिंक नहीं
जिन लोगों के पैन कार्ड पहले से बने हुए लेकिन अभी तक उन्होंने इसे आधार से लिंक कराया है तो वे तय समय पर इस काम को पूरा करा लें। आप 31 दिसंबर 2025 तक यह काम पूरा कर सकते हैं। यदि इस अंतिम तिथि तक आपने आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा जिसका यूज़ आप कही भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा देरी से यह काम करने पर आपको 1000 जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।